सहारनपुर: सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला एवं तम्बाकू, कैफे, बार, लाउन्ज, रेस्तरां आदि में हुक्का, चिलम एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्धित किये गये है। सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने पर संबंधित के विरूद्ध सीओटीपीए एक्ट-2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 बी0एस0सोढी ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पादों जैसे पान मसाला, गुटका, खैनी इत्यादि जो कि शरीर के लिए हानिकारक है एवं जिसके सार्वजनिक स्थानों पर थूके जाने से कोविड-19 बीमारी के फैलने की सम्भावना बढ जाती है। इसकी रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके है।
सहारनपुर-जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारों को जनहित के समाचारों को भी समाचार पत्रों में स्थान देना चाहिए तथा झूठी खबरों एवं अफवाहों का खण्डन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण और प्रेरणायुक्त समाचारों के प्रकाशन से समाज में एक बेहतर संदेश जाता है। श्री मनीष बंसल ने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के एनआईसी पोर्टल पर जिला स्तरीय स्थाई समिति के सदस्यों की सूची अपलोड कराई जाए। उन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा पर आने जाने की निःशुल्क सुविधा दिलाये जाने की मांग पर नियमानुसार निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी समय-समय पर तहसील स्तरीय पत्रकारों के साथ समन्वय बैठक करते रहें। बैठक में प्रेस क्लब स्थापित कर...
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